हेरोइन तस्करी के आरोपी कमला राजभर को जमानत

वरिष्ठ संवाददाता

अशोक सिंह नेगी

उत्तर प्रदेश/ वाराणसी

*हेरोइन तस्करी के आरोपी कमला राजभर को जमानत*

वाराणसी। हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी कमला राजभर को वाराणसी की अदालत से राहत मिली है। अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी की प्रथम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार,9 अक्टूबर 2026 को सारनाथ थाना क्षेत्र के पुरानापुल चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की चेकिंग कर रहे थे।इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हीरामनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति हेरोइन बेच रहा है।पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पीली शर्ट और लुंगी पहने एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान कमला राजभर,निवासी चौहान बस्ती,रसूलगढ़ पंचकोशी,थाना सारनाथ,वाराणसी के रूप में बताई।पुलिस का दावा है कि तलाशी के दौरान उसकी शर्ट की जेब से छह पुड़ियों में कुल 9.26 ग्राम भूरे रंग का नशीला पदार्थ बरामद हुआ।बरामदगी का वजन कागज सहित बताया गया है।इसके अलावा कुछ नकद भी मिले।इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर 10 अक्टूबर को आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

*बचाव पक्ष ने उठाए बरामदगी पर सवाल*
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठी बरामदगी दिखाकर फंसाया गया है।जिस स्थान पर गिरफ्तारी की बात कही गई,वहां स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था।तलाशी की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई।साथ ही,आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने का तर्क दिया गया।

अदालत ने बरामद पदार्थ की मात्रा,स्वतंत्र जनसाक्षी की अनुपस्थिति और आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास न होने संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. सिंह,वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा और अधिवक्ता सोनू यादव ने पैरवी की।

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Date : 19 October 2026 Posted By : NEWS-DESK
हेरोइन तस्करी के आरोपी कमला राजभर को जमानत
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वरिष्ठ संवाददाता

अशोक सिंह नेगी

उत्तर प्रदेश/ वाराणसी

*हेरोइन तस्करी के आरोपी कमला राजभर को जमानत*

वाराणसी। हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी कमला राजभर को वाराणसी की अदालत से राहत मिली है। अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी की प्रथम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार,9 अक्टूबर 2026 को सारनाथ थाना क्षेत्र के पुरानापुल चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की चेकिंग कर रहे थे।इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हीरामनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति हेरोइन बेच रहा है।पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पीली शर्ट और लुंगी पहने एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान कमला राजभर,निवासी चौहान बस्ती,रसूलगढ़ पंचकोशी,थाना सारनाथ,वाराणसी के रूप में बताई।पुलिस का दावा है कि तलाशी के दौरान उसकी शर्ट की जेब से छह पुड़ियों में कुल 9.26 ग्राम भूरे रंग का नशीला पदार्थ बरामद हुआ।बरामदगी का वजन कागज सहित बताया गया है।इसके अलावा कुछ नकद भी मिले।इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर 10 अक्टूबर को आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

*बचाव पक्ष ने उठाए बरामदगी पर सवाल*
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठी बरामदगी दिखाकर फंसाया गया है।जिस स्थान पर गिरफ्तारी की बात कही गई,वहां स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था।तलाशी की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई।साथ ही,आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने का तर्क दिया गया।

अदालत ने बरामद पदार्थ की मात्रा,स्वतंत्र जनसाक्षी की अनुपस्थिति और आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास न होने संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. सिंह,वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा और अधिवक्ता सोनू यादव ने पैरवी की।

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