जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कठोर कारावास

वरिष्ठ क्राइम संवाददाता

दिलीप सिंह रावत

उत्तर प्रदेश/ वाराणसी

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कठोर कारावास!

मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा अभियुक्त आरिफ अंसारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया!

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है!

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 0160/2024 धारा 65(1), 333, 352, 351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में आज दिनांक 06.11.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आरिफ अंसारी पुत्र जमील अहमद निवासी पक्की महल सरैया, थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही!

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Date : 07 November 2026 Posted By : NEWS-DESK
जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कठोर कारावास
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वरिष्ठ क्राइम संवाददाता

दिलीप सिंह रावत

उत्तर प्रदेश/ वाराणसी

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कठोर कारावास!

मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा अभियुक्त आरिफ अंसारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया!

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है!

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 0160/2024 धारा 65(1), 333, 352, 351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में आज दिनांक 06.11.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आरिफ अंसारी पुत्र जमील अहमद निवासी पक्की महल सरैया, थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही!

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