वरिष्ठ संवाददाता
दिलीप सिंह रावत
राजधानी/ लखनऊ/ वाराणसी
*नई पीढ़ी संवाद की इजाजत न देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका*
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👉*शुक्रवार को होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई*
*लखनऊ।* जबावदेह सरकार और कारपोरेट की सम्पत्ति पर टैक्स लगाकर शिक्षा-स्वास्थ्य व रोजगार के अधिकार के लिए चली पूर्वांचल यात्रा के बाद 20 सितंबर को धरना स्थल, शास्त्री घाट, वाराणसी में आयोजित ‘नई पीढ़ी संवाद’ की पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण और बिना किसी लिखित आदेश के इजाजत न देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कल सुनवाई होगी। यह याचिका रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान अध्यक्ष मंडल सदस्य राजेश सचान की तरफ से दाखिल की गई है।
प्रेस को जारी बयान में यह जानकारी सलाहकार मंडल सदस्य दिनकर कपूर ने दी।
उन्होंने बताया कि कल 7 अक्टूबर को वाराणसी समेत पूर्वांचल के दस जिलों में संविधान विरुद्ध कार्रवाई करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर व चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून 2023 को रद्द करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई व राष्ट्रपति को पत्रक भेजा गया।
आगामी 10 अक्टूबर को सोनभद्र में रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक भी इन्हीं सवालों पर आयोजित की जा रही है। साथ ही चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी व अन्य जिलों में भी बैठकें होगी। 1-2 नवम्बर को वाराणसी में नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों की वर्कशाप और संवाद आयोजित किया जायेगा।




